विद्यार्थी बीमा योजना

इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा की सुरक्षा सरकारी और कॉलेज स्तर पर सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लड़के और लड़की छात्र को प्रदान की गई है। जिसमें 10000/- रुपए की सहायता आकस्मिक मृत्यु, पूर्ण विकलांगता या स्थायी विकलांगता के मामले में और 5000/- रुपए की सहायता शरीर के अंग फ्रैक्चर या आंशिक विकलांगता के मामले में और 500/- रुपए की सहायता उपचार के लिए दिया जाता है।

वर्ष 2011-12 में 65 लाख छात्रों के लिए 55 लाख की लागत के साथ बीमा किया गया है। और वर्ष 2012-13 में 65 लाख रु प्रदान किया गया है।